नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण को फोन टैपिंग मामले में मिली जमानत बरकरार रखी है। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। मामला वर्ष 2009 से 2017 के बीच एनएसई के कर्मचारियों के फोन कॉल कथित तौर पर अवैध रूप से इंटरसेप्ट किए जाने से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि रामकृष्ण ने एनएसई के पूर्व सीईओ रवि नारायण, कार्यकारी उपाध्यक्ष रवि वाराणसी और परिसर विभाग के प्रमुख महेश हलदीपुर के साथ मिलकर फोन की निगरानी कराई। इसके लिए आईसेक सर्विसेज नाम की बाहरी कंपनी की सेवाएं ली गईं और इसे एनएसई की साइबर सुरक्षा कमजोरियों की जांच के तौर पर पेश किया गया। ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2022 में रामकृष्ण को जमानत ...