फोटोग्राफर की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज, जून 5 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के मेजा थाने में दर्ज एक मुकदमे में आरोपी फोटोग्राफर को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने पप्पी यादव की याचिका पर अधिवक्ता दिवांशु तिवारी व शैलेश कुमार उपाध्याय को सुनकर दिया है। अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट ने को बताया कि पप्पी यादव को एक शादी में बतौर फोटोग्राफर बुलाया गया था। उस शादी से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी दूल्हा राहुल यादव है। याची का मुख्य आरोपी से न तो कोई खून का रिश्ता है और न ही वह उसका दोस्त है। यह भी पढ़ें- पीड़िता बोली अपनी मर्जी से गई थी, कर ली है शादी एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता की लड़की की सगाई हुई थी। वह घर से नकदी व जेवर लेकर कॉलेज गई और राहुल याद...
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