नई दिल्ली, जुलाई 2 -- अगर आप नौकरीपेशा हैं और हाल ही में आपको कंपनी की ओर से फॉर्म-16 मिला है, जिसमें टैक्स पेयबल जीरो दिखाया गया है, तो यह सोचकर निश्चिंत मत हो जाइए कि अब आपको ITR (Income Tax Return) भरने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार कई ऐसे मामले हैं, जिनमें टैक्स देनदारी जीरो होने के बावजूद ITR फाइल करना अनिवार्य होता है। ऐसे में अगर आपने केवल फॉर्म-16 देखकर रिटर्न नहीं भरा, तो भविष्य में नोटिस, जुर्माना या अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। यह भी पढ़ें- 39 रुपये का शेयर अब 1600 रुपये के पार, कंपनी बांटने जा रही 5 फ्री शेयर यह भी पढ़ें- खराब डेब्यू के बाद धमाकेदार प्रदर्शन: 10% अपर सर्किट पर क्रूज कंपनी के शेयर दरअसल, कई लोगों का टैक्स सेक्शन 87A (Section 87A) के तहत...