अयोध्या, अप्रैल 11 -- अयोध्या संवाददाता। कृषि तथा संबंधित विभागों में संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को फॉर्मर आईडी अर्थात किसान पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसान पहचान पत्र की अनिवार्यता कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं के लिए एक मई से लागू होगी। फिर अन्य विभागों से जुड़ी योजनाओं में इसको अनिवार्य किया जाएगा। इस बाबत बुधवार को शासनादेश जारी किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने गेहूं की खरीद में इसकी अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एग्री स्टैक योजना के तहत कृषि व राजस्व विभाग की ओर से संयुक्त रूप से फॉर्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) बनवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ कृषि एवं संबंधित विभागों उद्यान, पशुपालन, मत्स्य,सहकारिता आदि से जुड़ी योजनाओं का...
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