फैसला : लूट और हत्या के दोषी को उम्रकैद
बिजनौर, सितम्बर 2 -- अपर सत्र न्यायालय तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश डा. शहजाद अली ने लूट के इरादे से घर में घुसकर महिला की हत्या करने के मामले में आरोपी राम सिंह को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने घर में घुसकर लूट का प्रयास करने में अन्य आरोपी खेम Singh उर्फ खिम्मा और बचराम उर्फ लीची को भी दोषी पाते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रमोद शर्मा और अजीत पंवार के मुताबिक महेंद्र निवासी गांव खासपुर थाना हल्दौर ने थाना चांदपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि उसे 19 मई 2018 को सुबह सूचना मिली कि उसकी बहन परविता की हत्या हो गई है। इस पर वह परिजनों के साथ बहन के घर गांव केलनपुर आया तो देखा कि उसकी बहन बरामदे में चारपाई पर मृत पड़ी है और एक कमरे का और अलमारी का सामान खुर्द-बुर्द है...
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