बिजनौर, मई 18 -- बिजनौर। सिंचाई विभाग द्वारा नहरों और विभागीय संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध निर्माण करने वाले एक व्यक्ति को अदालत ने सजा सुनाई है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, अफजलगढ़ सिंचाई खंड धामपुर ने बिना अनुमति रजवाहे पर पुलिया निर्माण कराने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात दिन के साधारण कारावास की सजा दी है। आरोप था कि समीर निवासी ग्राम जाहिदपुर सीकमपुर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद ने 6 मार्च 2019 को रजवाहे पीपलसाना के किलोमीटर 6.00 पर विभागीय अनुमति के बिना अवैध रूप से पुलिया का निर्माण करा लिया था। विभागीय जांच में मामला सामने आने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। सुनवाई के दौरान यह साबित हुआ कि आरोपी द्वारा किया गया निर्माण कैनाल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है।

विभाग की ओर से न्यायालय में साक्ष्य प...