बिजनौर, फरवरी 21 -- सवा साल पहले ससुराल पहुंचकर पत्नी की हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने पति गौरव उर्फ कप्तान को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख एक हजार का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी मुकेश चौहान ने बताया कि ग्राम अगरी निवासी अभय एडवाल पुत्र रणधीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसने अपनी बहन दिव्यांशी की शादी वर्ष 2022 में गौरव उर्फ कप्तान पुत्र राजकुमार इनामपुरा मंडावर से की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसका पति दहेज की मांग कर दिव्यांशी को परेशान करने लगा था। आरोपी दहेज में बुलेट और 50 हजार की मांग पूरी नहीं होने पर दिव्यांशी की पिटाई करता था। घटना से तीन पहले आरोपी ने दिव्यांशी को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। 16 अक्तूबर 24 शाम 7 बजे दिव्यांशी, उसकी मां रेखा, ...