बिजनौर, मई 16 -- बिजनौर। स्कूल जाते वक्त नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट के नवागत अतिरिक्त न्यायाधीश लोकेश नागर ने चांदपुर के सनी को दोषी पाकर 10 साल की कठोर सजा सुनाई। दोषी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकार के रूप में दिलाने के आदेश भी दिए। एडीजीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि चांदपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसकी चचेरी बहन 20 दिसंबर 2022 की सुबह क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने गई थी। शाम तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसे तलाश किया परंतु उसका कुछ पता नहीं चला। यह भी पढ़ें- शिक्षिका को अगवा करने के दोषी को चार साल की सजा तलाश करते वक्त उन्हें जानकारी मिली कि सनी पुत्र रामचंद्र भारती उसकी चचेरी बहन क...