फैसला : गोवध के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास
बिजनौर, जून 24 -- गोवध के एक मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर तीन लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।अभियोजन के अनुसार, एक जनवरी 2024 को थाना नांगल पुलिस ने ग्राम सबलपुर बीतरा में कार्रवाई करते हुए फरमान पुत्र मुन्नू, वाहिद पुत्र हनीफ शाह, नवाब पुत्र वाहिद तथा एक अन्य बाल अपचारी को गौवंशीय मांस, अवशेष और पशु कटान के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में थाना नांगल पर गोवध निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की। इसके बाद पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। सुनवाई के बाद बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने फरमान, वाहिद और नवाब को दोषी ठहरात...
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