बिजनौर, मार्च 19 -- बिजनौर। ससुरालियों की मनमर्जी दहेज न मिलने पर विवाहिता की हत्या करने के मामले में कोर्ट संख्या 7 के अपर जिला जज अशोक भारतेंदु ने मृतका विवाहिता के पति और ससुर को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनाई और एक लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि साक्ष्य के अभाव में ननद को अदालत ने बरी कर दिया है। एडीजीसी पंकज चौहान ने बताया कि हीमपुर दीपा के गंधौर निवासी धर्म सिंह पुत्र मक्खन सिंह ने अपनी लड़की बेबी की शादी 18 फरवरी 2022 को नहटौर के तकीपुरा के उत्तम कुमार पुत्र रामकिशन से की थी। पिता ने आरोप लगाया कि बेबी के ससुराल वाले पति उत्तम कुमार, ससुर विक्रम सिंह और ननद गुड़िया दहेज की मांग को लेकर बेबी को प्रताड़ित करते थे। दहेज में पांच लाख और सोने की चेन न मिलने पर आरोपियों ने 16 सितंबर 2023 को बेबी की हत्या कर दी थी। सूचना पर पीड़ित पि...
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