बिजनौर, अप्रैल 2 -- बिजनौर। वर्ष 2015 के मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में द्वितीय एसीजेएम अजय कुमार की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने ऋषिपाल, राजेंद्र सिंह, रश्मि और नागेंद्र को मारपीट के आरोप में दो-दो वर्ष के कारावास की सजा दी है। वहीं युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी ऋषिपाल को अलग से तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही चारों पर कुल छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजन अधिकारी राघवेंद्र कुमार के अनुसार, धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मटोरा दुर्गा निवासी पुखराज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 मई 2015 को वह अपनी पुत्री के साथ चांदपुर न्यायालय में तारीख पर आए थे। शाम करीब चार बजे न्यायालय गेट के सामने पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की।आरोप है कि इस दौरान ऋषिपाल ने वादी की ...