फैसलाः बड़े भाई पर जानलेवा हमला के आरोपी को 10 साल की सजा
बिजनौर, मई 14 -- बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट लोकेश नागर की अदालत ने बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी दिनेश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपये घायल महेश सिंह को देने के आदेश दिए हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार के अनुसार थाना शिवाला कलां क्षेत्र के गांव अल्लाउद्दीनपुर निवासी जौनी कुमार पुत्र महेश सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 20 अप्रैल 2024 की रात करीब नौ बजे उसके सगे चाचा दिनेश शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे। यह भी पढ़ें- मां की हत्या के दोषी को उम्रकैद, जुर्माना जौनी के अनुसार उसके पिता महेश सिंह ने दिनेश को समझाने का प्रयास किया। इसी बा...
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