फैसलाः पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास
बिजनौर, जुलाई 21 -- बिजनौर संवाददाता। पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने आपसी मनमुटाव को लेकर पत्नी के पेट में 12 बार चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या करने के मामले में आरोपी पति निजामुद्दीन को दोषी माना है। न्यायाधीश ने आरोपी निजामुद्दीन को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना का विवरण एडीजीसी मुकेश कुमार चौहान के अनुसार रिहाना पत्नी नौशाद निवासी गांव पेद्दा थाना कोतवाली शहर ने थाना कोतवाली शहर में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि उसकी बहन इसराना अपने पति से विवाद के कारण देहरादून में अपने पति से अलग रह रही है। इसराना और उसके पति निजामुद्दीन का आपस में मनमुटाव और मुकदमेबाजी चल रही है। इस मुकदमे से पूर्व निजामुद्दीन ने अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब फेंका था। जिसकी कार्रवाई कोर्ट में चल रही थी। इसराना अपने पत...
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