बिजनौर, मार्च 11 -- बिजनौर। बिजनौर से सटे एक गांव में ट्यूशन पढ़ने गई 15 वर्षीय छात्रा के अश्लील फोटो का भय दिखाकर ट्यूटर द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट की स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने सुखपाल सिंह उर्फ जोनी को दोषी पाकर 10 वर्ष की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र राठौर ने बताया कि बिजनौर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसकी 15 वर्षीय लड़की गांव के सुखपाल सिंह उर्फ टोनी से ट्यूशन पढ़ती थी। एक दिन आरोपी ने पीड़िता के नहाते वक्त मोबाइल से फोटो खींच लिए। आरोपी मोबाइल से खींचे फोटो का डर दिखाकर पीड़िता को अपने घर बुलाकर दुष्कर्म करता था। सात अक्टूबर 2022 की रात को भी आरोपी ने पीड़िता को घर बुलाकर गलत काम करने के लिए विव...