बिजनौर, अगस्त 4 -- करीब सवा साल पहले नाबालिग छात्रा को रिक्शा से घर छोड़ने और रास्ते में रिक्शा खराब होने का बहाना कर दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कल्पना पांडे ने रिक्शा चालक आरोपी अरुण कुमार को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई और 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी भालेंद्र राठौर ने बताया कि मंडावली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 28 मई 2025 को साढ़े तीन बजे के करीब उसकी 17 वर्षीय लड़की ई रिक्शा में बैठकर नजीबाबाद कोचिंग पढ़ने जा रही थी।

घटना का विवरण ग्राम जटपुरा से आगे नहर पर रिक्शा चालक अरुण पुत्र संजीव पीड़िता से कहने लगा की ई- रिक्शा की बैटरी खत्म हो गई है। बैटरी बदल लूं। इसी बहाने आरोपी नहर की पटरी से ग्राम राहतपुर खुर्द के किनारे बाग में अंदर ले गया, जहां उसने किशोरी के साथ जब...