बिजनौर, जून 10 -- गैंगस्टर एक्ट के विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का चौधरी ने गैंग बनाकर चोरी लूट और जानलेवा हमले जैसे संगीन अपराध करने के मामले में आरोपी बदन सिंह और साबिर को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सलीम अख्तर के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष चांदपुर सुरेश सिंह चौहान ने आरोपी तालिब, बदन सिंह, साबिर, यामीन और इकबाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उक्त आरोपी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इन्होंने गैंग बना रखा है। ‌ क्षेत्र के लोग इनके अपराध के कारण दहशत में है और उनके खिलाफ गवाही देने से डरते हैं। उक्त आरोपितों के खिलाफ जानलेवा हमले जैसे संगीन मुकदमे थाने में दर्ज है। उक्त मामले में आ...