बिजनौर, मार्च 25 -- बिजनौर। घर में महिला को अकेला पाकर तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नगीना अनुपम सिंह की अदालत ने सुनाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल के अनुसार पीड़िता ने थाना नगीना में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 18 अगस्त 2024 को उसका पति बागेश्वर धाम गया हुआ था और वह अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। आरोपी इमरान, जिसे उसके पति ने ब्लड लैब स्थापित करने के लिए छह लाख रुपये उधार दिए थे, पहले से घर आता-जाता था।पीड़िता के अनुसार 20 अगस्त 2024 की सुबह करीब आठ बजे उसके बच्चे स्कूल चले गए थे। उसी दौरान आरोपी घर में घुस आया और तमंचे से गोली मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। ...
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