बिजनौर, फरवरी 27 -- बिजनौर। अफजलगढ़ क्षेत्र में महिला के दिए उधार पैसे देने के बहाने कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में नगीना कोर्ट के अपर जिला जज अनुपम सिंह ने मोहम्मद आरिफ को दोषी पाकर कर 10 साल की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले की दो अन्य आरोपी शेर मोहम्मद व महिला महताब जहां को पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया। एडीजीसी क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि अफजलगढ़ क्षेत्र की एक विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि उसका पति बेंगलुरु में रहकर काम करता है। 7 जुलाई 2024 को पीड़ित अपनी दवाई लेकर अपने घर वापस आ रही थी। इसी बीच पीड़िता के मोबाइल पर आरोपी की महताब जहां ने कॉल कर पीड़िता को बताया कि वह उधर के पचास हजार रुपए दुकान से आकर ले जाए। पीड़िता दुक...