बिजनौर, जून 3 -- बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने के मामले में आरोपी आजाद को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद और 33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर के अनुसार एक महिला ने थाना कोतवाली शहर में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि आरोपी आजाद ने घटना से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर के अंदर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। इज्जत बचाने के लिए आजाद ने किशोरी का गर्भपात करा दिया था। तब से आजाद और वादी की पुत्री का कोई संपर्क नहीं रहा। आरोप लगाया कि आरोपी आजाद उसकी पुत्री के वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है, जिससे उसकी शादी में भी व्यवधान हो गया है। आरोप लगाया कि 18 सितंबर 2022 को शाम...