बिजनौर, अगस्त 18 -- आठ साल पुराने दहेज हत्या मामले में कार्यवाही करते हुए एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश कमलदीप ने पति शहजाद को पत्नी का हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आठ साल पांच महीने की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पति पर सात हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं इस केस के सहआरोपी अब्दुल रब और खुर्शीद को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। लोक अभियोजक मुकुल कुमार ने बताया कि देहरादून की पटेल नगर निवासी सलमा खातून पत्नी दिलशाद अहमद ने शेरकोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसने अपनी पुत्री निगहत परवीन का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज से 8 अगस्त 2014 को शहजाद अहमद पुत्र अब्दुल रब निवासी मोहल्ला कोटरा शेरकोट साथ किया था। निकाह में उसने अपनी हैसियत के अनुसार उपहार स्वरूप काफी दान दहेज दिया इसके बावजूद भी निगहत के ससुराल वाले शहजाद, अब्द...