बिजनौर, जुलाई 18 -- करीब दो साल पहले अपने चार वर्षीय बेटे को फावडे से काटकर हत्या का सबूत मिटाने के इरादे से लकड़ियों में आग लगाकर मासूम को मारने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने आरोपी महिला आदेश देवी को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने महिला पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।एडीजीसी मुकेश चौहान ने बताया कि हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के जलालपुर हसना के कपिल कुमार पुत्र संसार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 12 जून 2024 को वह अपने खेत पर गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी आदेश देवी और 4 वर्षीय बेटा हर्ष मौजूद थे। जब कपिल कुमार खेत से घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी आदेश देवी ने 4 वर्षीय बेटे को फावड़े से कटकर सबूत मिटाने के मकसद से लड़कियों में आग लगाकर उसे मार दिया है। कपिल के भाई सुनील, तहेर...