बिजनौर, जुलाई 21 -- चांदपुर थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले रात में नल से पानी भरने गई किशोरी को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने अंकित को दोषी पाकर 10 वर्ष की कठोर सजा के साथ 25 हजार रुपए जुर्माना का लगाया। अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर ने बताया कि चांदपुर क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी 25 जून 2023 की रात 10 बजे पास खड़े नल से पानी भरने गई थी। पड़ोस के रहने वाला आरोपी अंकित किशोरी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। महिला की पुत्री किशोरी को ढूंढते हुए मौके पर पहुंची और उसने शोर मचा दिया शोर को सुनकर मोहल्ले के लोगों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई कर...