फैसला: पत्नी व साले की हत्या में दोषी सोमपाल को उम्रकैद
बिजनौर, मई 25 -- बिजनौर। दारानगर गंज में लगे छड़ियों का मेला दिखाने के बहाने पत्नी जयवती और साले अरविंद को गोली मारकर हत्या करने और उनके शव को गन्ने के खेत में छिपाने के मामले में जिला जज संजय कुमार सप्तम ने सोमपाल को दोहरे हत्याकांड का दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी सोमपाल पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं इस केस के दो अन्य आरोपी सलीम और कामिल को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत ने बताया कि बिजनौर से सटे ग्राम निजामतपुर निवासी विक्रम सिंह पुत्र वीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसने अपनी बहन जयवती की शादी घटना से एक डेढ़ साल पहले नूरपुर क्षेत्र के धमर्राैला निवासी सोमपाल पुत्र रामौतार से की थी। यह भी पढ़ें- हत्या में पिता व पुत्र को आजीवन कारावास ससुराल वाले दहेज के लि...
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