पीलीभीत, मई 30 -- पीलीभीत। 17 साल पहले मिलावटी खोया बेंचने के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने पांच हजार रुपए जुर्माना सहित एक साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक खाद्य निरीक्षक अशोक कुमार शर्मा टीम के साथ 15 अक्टूबर 2009 को दोपहर में बीसलपुर में खाद्य पदार्थों की चेकिंग कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान फेरी लगाकर खोया बेचने वाले सुरेश पुत्र कल्यान निवासी ग्राम भर्री थाना खुदागंज जिला शाहजहांपुर के खोया का नमूना लिया। परीक्षण कराए जाने पर खोया में फैट की मात्रा निर्धारित मानक से कम पाई गई। नमूना अप मिश्रित पाया गया। विक्रेता के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मिलावटी खोया बेंचने के आरोपी सुरेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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