नई दिल्ली, फरवरी 19 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने वर्ष 2017 में पश्चिम विहार इलाके में हुई हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी राहुल कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। यह मामला फरवरी 2017 का है। फूल विक्रेता पुष्पेंद्र सात फरवरी की शाम मुल्तान नगर से लगभग 30 हजार रुपये लेकर लौटने की बात कहकर घर से निकला था। जब वह रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिवार के सदस्यों ने तलाश शुरू की। अगली सुबह ज्वालाहेड़ी चौक के पास एक पार्क में उसकी मोटरसाइकिल खड़ी मिली और कुछ दूरी पर उसका शव बरामद हुआ। सिर पर गंभीर चोटें थीं और चेहरा कुचला हुआ था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।।
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