रांची, अगस्त 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड में फूड सेफ्टी अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन और उसे पूरी तरह कार्यशील बनाने से संबंधित रंजन कुमार की याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस संबंध में अधिसूचना प्रस्तुत की गई। अधिसूचना के माध्यम से अदालत को बताया गया कि राज्य के जिन जिलों में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल निष्क्रिय थे, वहां अब नियुक्ति कर दी गई है। राज्य के सभी जिलों में ट्रिब्यूनल पूरी तरह कार्यशील हो गए हैं। व्यवस्था के तहत 21 अगस्त 2026 को दुमका के जिला जज को ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके बाद दुमका में भी ट्रिब्यूनल का कामकाज शुरू हो गया है।सुनवाई ...