नई दिल्ली, जून 19 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। यह भी पढ़ें- फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, SC की सख्त टिप्पणी; क्यों कहा- 'पहियों ने हमारी कल्पना पर कब्जा कर लिया है' सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 'फुटपाथ पर चलने का अधिकार लोगों का एक मौलिक अधिकार है।' शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पैदल चलने वालों के अधिकार वाहनों से आवाजाही करने वालों के अधिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पैदले चलने के इस मौलिक अधिकार के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कानूनी ढांचा और एक नियामक इकाई बनाने की वकालत की है।पैदल चलने का अधिकार जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंदुरकर की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 'तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें स...