नई दिल्ली, जनवरी 14 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कानून और इसके तहत जारी अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। निजी स्कूलों के संगठन 'एक्शन कमेटी' ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के 8 जनवरी के अंतरिम आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दाखिल करते हुए फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर रोक लगाने की मांग की है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.