मुजफ्फरपुर, अप्रैल 8 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण एवं उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को आदेश जारी किया। आयुक्त ने बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए प्रमंडल के सभी जिलाधिकारियों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को दिशा-निर्देश दिये हैं।आयुक्त ने कहा है कि बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालयों (प्री-प्राइमरी, प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक) को अपने शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को अधिनियम के अनुरूप पारदर्शी बनाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त विद्यालय इस दायरे में शामिल नहीं होंगे,...