नई दिल्ली, मई 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूरदर्शन व डीडी स्पोर्ट्स जैसे मुफ्त सार्वजनिक प्रसारण मंचों पर प्रसारण सुनिश्चित कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार व प्रसार भारती को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व प्रसार भारती से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता अवधेश बैरवा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर ने अदालत में दलील दी कि यदि लोगों को टूर्नामेंट देखने से वंचित किया गया तो यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्षों को निर्देश लेने को कहा। यह भी पढ़ें- बिना अनुमति पेड़ों की छंटाई नहीं, दिल्ली सरकार की SOP पर रोक; क्या बोला हाईकोर्ट? मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।

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