नई दिल्ली, जुलाई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनिमेशन फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह फिल्म किसी भी तरह से भगवान जगन्नाथ के प्रति 'भक्ति या श्रद्धा' को कम नहीं करती है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट और एक भक्त की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी में 17 जुलाई के उस आदेश में बदलाव करने की मांग की गई थी। उक्त आदेश में शीर्ष अदालत ने फिल्म निर्माता को पुरी में 28 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा खत्म होने के बाद फिल्म रिलीज करने की अनुमति दी थी। यह भी पढ़ें- 'महाप्रभु जगन्नाथ' के एनिमेटेड चित्रण से आस्था कम होगी? पीठ ने उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया कि भगवान जगन्नाथ को कार्टून के रूप में दिखाना आपत्तिजनक है। जस्टिस नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा कि यदि कुछ...