अयोध्या, अप्रैल 30 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला जज सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से गुरुवार को फिरौती के लिए किशोर का अपहरण कर उसकी हत्या कर देने के मामले में दो को आजीवन कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही प्रत्येक पर 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। दोनों दोषियों को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजवाया है। अयोध्या कोतवाली के हैबतपुर गांव निवासी मुइन उल्लाह उर्फ माने ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल पर भांजे फैजल के मोबाइल से 8 दिसंबर 2015 को फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि भांजे फैजल का अपहरण कर लिया गया है और आठ लाख रुपए लेकर आना नहीं तो तुम्हारे भांजे की हत्या कर दी जाएगी। यह भी पढ़ें- हत्या कर शव छिपाने के आरोपियों को आजीवन करावास इसी नंबर से फैजल की भाभी के मोबाइल नंबर पर भी फोन आया था। जिसमें उनसे ...