वाराणसी, मई 12 -- वाराणसी। फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सोमवार को बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुराचार के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में मामले के दूसरे गवाह और विवेचक शिवकांत मिश्रा ने अपना बयान दर्ज कराया। बाद में आरोपी कुणाल पाण्डे और सक्षम पटेल के तरफ से अधिवक्ता अजय सिंह ने जिरह की। जिरह जारी रखते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि नियत की है। कोर्ट में अभियोजन की तरफ से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने बयान दर्ज करवाया था। इस दौरान बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, कुंदन सिंह, संजीव चौबे थे। प्रकरण के अनुसार बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.