बुलंदशहर, मई 18 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट-02 मनोज कुमार ने करीब चार साल पहले शिकारपुर क्षेत्र में एक युवक की फावड़े से गला काटकर हत्या करने के मामले के अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।शासकीय अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह राजपूत और मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बासौटी निवासी कालू पुत्र राजेन्द्र ने साल 2022 में मामूली विवाद में दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया था। आरोप है कि आरोपी कालू ने रंजिश के चलते बुलन्दशहर निवासी उदय सिंह के बेटे मनोज की फावड़े से गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। मृतक के पीड़ित पिता की तहरीर पर 23 दिसंबर 2022 को थाना शिकारपुर में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने ...