रांची, अगस्त 21 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद से प्रशांत कुमार पांडेय को हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत के आदेश के बाद प्रशांत कुमार पांडेय रजिस्ट्रार पद पर बने रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी। यह भी पढ़ें- JPSC के बाद JSSC रद्द करने वाले आदेश पर भी रोक, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया जवाब का समयप्रकरण का विवरण सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नेहा मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार ने वर्ष 2024 में प्रशांत कुमार पांडेय को छह महीने के लिए फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार नियुक्त किया था। इसके बाद सरकार ने काउंसिल से नए रजिस्ट्रार...