कुशीनगर, अप्रैल 10 -- कुशीनगर। सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए किसान की फार्मर रजिस्ट्री/किसान पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। किसानों से अनाज खरीदने से पहले उनके किसान प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा। यही नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जानी वाली हर वस्तु के लिए किसान पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अपना गेहूं बेचने के लिए सरकारी क्रय केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों को पहले इस प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। अन्यथा उनका थंब (अंगूठा) या स्कैनिंग नहीं हो पाएगी और उन्हें वापस लौटना पड़ेगा।रबी विपणन वर्ष 2026-27 में सरकार की तरफ से गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। एक अप्रैल से कुल चार एजेंसियों के माध्यम से गेहूं खरीद शुरू की गई है, जो 15 जून तक होनी है। खाद्य विभाग के 25 क्र...