पीलीभीत, अप्रैल 10 -- पीलीभीत। एक तरफ फार्मर रजिस्ट्री कराने को शासन ने अनिवार्यता कर दी है। यही नहीं योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर फार्मर रजिस्ट्री होने पर लाभ मिलने तक की बात कही जा रही है। वहीं जिले में बीस फीसद किसान ऐसे हैं कि जो फार्मर रजिस्ट्री अब तक नहीं कराए हैं। ऐसे किसानों को चिन्हित किया जाने लगा है। किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) नही है तो उर्वरक, बीज, पेस्टीसाइड, कृषि यन्त्र, पीएमकिसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड आदि का लाभ नहीं मिलेगा। जिला कृषि अधिकारी नरेन्द्र पाल ने किसानों को जारी एडवायजरी में बताया कि सरकार के द्वारा विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) अनिवार्य कर दिया गया है। जनपद में लगभग 20 प्रतिशत कृषकों के द्वारा अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नही करायी गई है। ऐसे सभी किसा...