नई दिल्ली, जुलाई 16 -- यहां की एक कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के पासपोर्ट को एक साल के लिए नवीनीकरण करने की मंज़ूरी दे दी, लेकिन यह भी कहा कि विदेश यात्रा के लिए सक्षम अधिकारी से जरूरी मंज़ूरी लेनी होगी। सेशन कोर्ट ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को अब्दुल्ला के लिए यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए एनओसी जारी किया। अब्दुल्ला जेकेसीए घोटाले के मामले में आरोपी हैं। अतिरिक्त सेशन जज फारूक अहमद भट ने 14 पेज के आदेश में कहा कि पासपोर्ट ऑफिसर, श्रीनगर को एनओसी जारी किया जा रहा है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के मिलने की तारीख से एक साल की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने/नवीनीकरण करने पर विचार करें। यह इस शर्त पर है कि याचिकाकर्ता श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लंबित मामले के अलावा किसी अन...