नई दिल्ली, मार्च 12 -- एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया। श्रीनगर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तबस्सुम ने वारंट जारी किया, क्योंकि अब्दुल्ला व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन माध्यम से अदालत में पेश नहीं हो सके। मजिस्ट्रेट ने अदालत में पेशी से छूट मांगने के अनुरोध संबंधी अब्दुल्ला की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने एक अन्य आरोपी मंजूर गजनफर अली की छूट संबंधी अर्जी भी खारिज कर दी और उनके खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यदि कोई भी आरोपी अदालत के समक्ष पेश होने में विफल रहता है, तो उचित आदेश जारी किए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख तय की गई।
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