फायरिंग में दोषी सगे भाई सहित चार को तीन साल की कैद
प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 7 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कमल पांडेय की कोर्ट ने हथियार से फायरिंग करने में दोषी पाते हुए लालगंज के तिलौरी गांव के सगे भाई इजहार, अयूब, मोहम्मद अयूब, हबीब को तीन-तीन वर्ष के कारावास, सभी को 24 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि अर्थदंड की आधी धनराशि में घटना के समय घायल हुए रईस, किस्मतुल निशाव असद ऊल्ला को प्रतिकर स्वरूप दिया जाएगा। लालगंज के तिलौरी गांव के वादी मुकदमा असद ऊल्ला के अनुसार वह पांच फरवरी 2010 की दोपहर जुमा की नमाज तिलौरी मस्जिद में अदा करने गया था। नमाज समाप्त होने के बाद मस्जिद से निकलकर घर जाते समय उसके गांव के मोहम्मद अख्तर, इजहार, इसरार, हामिद अली, अयूब, आदिल, आकिब, सलमान, सोनू, जलील, जहीर, सगीर, शब्बीर, वसीम, सलीम उर्फ नन्हें मोबि...
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