इटावा औरैया, अगस्त 27 -- इटावा। थाना बसरेहर क्षेत्र में जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के मामले में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2023 में बसरेहर थाना क्षेत्र में आरोपित ने वादी को जान से मारने की नीयत से फायर किया था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वादी मौके से बचकर भाग गया था। मामले में थाना बसरेहर में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक इद्दू हसन ने मनीष कुमार जाटव निवासी हिंदूपुरम कालोनी मैनपुरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायाधीश ने मनीष को तीन साल की सजा व पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

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