प्रयागराज, जुलाई 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ की नाबालिग लड़की के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामले में राजवीर और दौजी राम की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश तथा गैर-जमानती वारंट में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने कहा कि यदि पुलिस अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) लगा दे, तब भी मजिस्ट्रेट उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उससे असहमत होकर संज्ञान ले सकता है और आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब कर सकता है। मामले के अनुसार 23 दिसंबर 2023 को अलीगढ़ के अतरौली थाने में नाबालिग लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में बरामद होने पर पीड़िता ने अपने धारा 161 और 164 सीआरपीसी के बयानों में आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर कई दिनों तक बंधक बनाकर ...