रांची, मई 2 -- रांची। विशेष संवाददाता सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई पांच हत्याओं के सनसनीखेज मामले में दोषी चुन्नू मांझी को दी गई फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।सरायकेला की निचली अदालत ने 25 सितंबर 2025 को चुन्नू मांझी को उसके रिश्तेदार रवि मांझी, कल्पना देवी और उनके तीन बच्चों जीतेंद्र, सुरेश और पुरेश की टांगी से निर्मम हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना और भारतीय दंड संहिता की धारा 427 के तहत दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भी दी थी। इस निर्णय को चुनौती देते हुए...
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