रामपुर, दिसम्बर 4 -- धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा नेता आजम खां बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। हालांकि, फांसीघर की जमीन कब्जाने के आरोप में आज भी चार्जफ्रेम नहीं हो सका। इस मामले में अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। मालूम हो कि गंज कोतवाली में पूर्व में सपा नेता आजम खां और उनके परिजनों के खिलाफ नायब तहसीलदार केजी मिश्र ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि दस्तावेजों में हेराफेरी कर आजम खां और उनके परिजनों ने जनपद कारागार के पीछे स्थित फांसीघर की जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई थी, जिसमें आजम खां जिला जेल से वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान अभियोजन पक्ष ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.