धनबाद, नवम्बर 23 -- धनबाद, प्रतिनिधि जान मारने का भय दिखाने एवं रंगदारी मांगने के 10 वर्ष पुराने मामले में शनिवार को फहीम खान के पुत्र इकबाल खान ने अदालत में सरेंडर किया। अदालत ने इकबाल को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। प्राथमिकी बरवाड्डा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी उमेश कुमार ठाकुर की शिकायत पर प्रिंस खान, बंटी खान, गोपी खान, इकबाल खान, जैकी सिंह, शेरू खान के विरुद्ध दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक दो अप्रैल 2015 को पुलिस को यह सूचना मिली थी कि नावाडीह स्थित 99 बिल्डर्स के प्लॉट के सामने दो बाइक पर सवार कुल पांच लोगों ने आकर कई राउंड फायरिंग की थी। जमीन पर बम पटक कर भाग गए थे। हमले के बाद वहां काम कर रहे मजदूर भाग गए थे। पुलिस ने अनुसंधान में खुलासा किया था कि घटनास्थल पर आए लोग गोपी खान, प्रिंस खान, इकबाल खान के समर्थक थे, जिनक...
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