फर्रुखाबाद कन्नौज, अगस्त 12 -- बांदा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देने के लिए फसल बीमा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कृषि अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि योजना के तहत स्थानीय आपदा में खड़ी फसल को ओलावृष्टि, जलभराव (धान को छोड़कर), भू-स्खलन, बादल फटना और आकाशीय बिजली से आग लगने से होने वाली क्षति तथा फसल कटाई के बाद खेत में सुखाई के लिए रखी फसल को 14 दिनों तक ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा व बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई फसल बीमा के माध्यम से की जाती है। 31 अगस्त तक ऋणी, 14 अगस्त तक गैर ऋणी किसान करा सकेंगे बीमाजिला कृषि अधिकारी के अनुसार खरीफ 2026 में ऋणी कृषकों के लिए फसली बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित है, जबकि गैर ऋणी किसानों के लिए अंतिम ति...