बुलंदशहर, अप्रैल 8 -- जिले के बीमित किसानों के लिए कृषि विभाग ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उप कृषि निदेशक बबलू कुमार ने बताया कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया है, उन्हें प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल सूचना देनी होगी। उन्होंने बताया की यदि ओलावृष्टि, जलभराव या आकाशीय बिजली जैसी स्थानीय आपदाओं से फसल को नुकसान पहुंचता है, तो किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, फसल कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक यदि खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा या बेमौसम बारिश से क्षति होती है, तो भी किसान मुआवजे के हकदार होंगे। नुकसान होने की स्थिति में किसान 72 घंटों के भीतर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने बताया की किसान अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल ...