पीलीभीत, दिसम्बर 28 -- अब नए वित्तीय वर्ष में फसली ऋण लेने के लिए फसल की ऋण सीमा तय कर दी गई है। उस सीमा के अंदर ही किसान को केसीसी पर ऋण मिल सकेगा। इस व्यवस्था से किसानों को फसल पैदा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी। इस संबंध में कृषि विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में फसलों के लिए ऋण सीमा तय कर दी गई है, जिसके तहत किसानों को ऋण एवं केसीसी पर लोन सुविधा प्रदान की जाएगी। धान फसल पर 79840 रुपये प्रति हेक्टेयर लोन दिया जाएगा। सरसों पर 47747 रुपये, गेहूं पर 69593 रुपये, मसूर पर 44404 रुपये, मक्का पर 56268 रुपये, गन्ना पौधा पर 205561 रुपये, पेड़ी पर 127243 रुपये, आम, लीची, आंवला पर 172927 रुपये, मछलीपालन हेचरी पर 212000 रुपये, मोती पर 225992 रुपये, पशुपालन पर 161337 रुपये, रेशम कीटपालन पर 4,28500 रुपये प...
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