प्रयागराज, अगस्त 29 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के दोषी पप्पू उर्फ चंद्र कुमार को दी गई मौत की सज़ा को बदलते हुए उसे 25 साल की सश्रम आजीवन कारावास (बिना किसी छूट के) की सज़ा सुनाई है। न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। 29 नवंबर 2014 को फर्रुखाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक अन्य आपराधिक मामले में वांछित पप्पू उर्फ चंद्र कुमार को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपी ने देसी तमंचे से गोली चला दी थी। गोली इंचार्ज इंस्पेक्टर राज कुमार सिंह के सीने में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बाद में पुलिस टीम ने आरोपी को काबू में कर लिया था।

सज़ा में कमी का आधार फर्रुखाबाद की सेशन कोर्ट ने 30 मार्च 2015 को आरोपी को भारतीय दंड सं...