फर्म या ठेकेदार को अनिश्चितकाल के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट का आदेश
प्रयागराज, जुलाई 7 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही स्थित मिश्रा राइस मिल को अनिश्चितकालीन अवधि के लिए काली सूची में डालने के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने मिल के प्रोपराइटर अनिल मिश्र की याचिका पर दिया है। मिर्जापुर के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (विंध्याचल मंडल) ने 25 अगस्त 2023 को आदेश जारी कर मिश्रा राइस मिल को धान क्रय और उसकी प्रक्रिया से अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। यह कार्रवाई भदोही में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर की गई थी, जिसमें आरोप था कि संतोष कुमार शुक्ल ने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी की लॉग इन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर कई किसानों की पहचान फर्जी तरीके से सत्यापित की थी। बाद में इस मामले में याची फर्म का नाम भी सामने आय...
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